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छात्रों के लिए जरुरी स्टेशनरी आईटम्स पर जीएसटी रेट घटाने का नहीं है कोई प्रस्ताव, सरकार ने संसद को बताया

 बच्चों की पढ़ाई के लिए जरुरी स्टेशनरी आईटम्स पर जीएसटी वसूलने को लेकर कई बार सरकार की आलोचना होती रही है. स्टेशनरी आईटम्स पर भारी भरकम जीएसटी रेट वसूले जाने का मुद्दा संसद के शीतकालीन सत्र में भी उठा है. छात्रों के हितों में स्टेशनरी आईटम्स पर जीएसटी रेट में कटौती की मांग से जुड़ा सवाल सरकार से किया गया तो वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है.  

स्टेशनरी आईटम्स पर नहीं घटेगा जीएसटी 

राज्यसभा सांसद अब्दुल बहाब ने वित्त मंत्री से स्कूल कॉलेजों में जाने वाले छात्रों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्टेशनरी आईटम्स को जीएसटी के उच्च स्लैब में रखे जाने का आचित्य पूछा? उन्होंने सरकार से सवाल किया, छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार स्टेशनरी आईटम्स पर जीएसटी रेट्स को घटाने पर विचार करेगी?  इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा, सरकार के सामने (स्टेशनरी आईटम्स पर जीएसटी रेट घटाने का) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. उन्होंने कहा जीएसटी रेट्स और छूट, जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों के आधार पर नोटिफिकेशन जारी कर लागू किया जाता है. उन्होंने बताया कि जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही शामिल हैं.  उन्होंने कहा कि स्कूलों और कॉलोजों में छात्रों के इस्तेमाल किये जाने वाले  स्टेशनरी आईटम्स पर कंसेशनल जीएसटी रेट्स लगता है जो कि 0 -12 फीसदी तक लगता है. केवल पेन पर 18 फीसदी जीएसटी रेट लागू है.   

स्टेशनरी आईटम्स पर 0 - 18% लगता है GST

वित्त राज्यमंत्री ने अपने जवाब में स्टेशरी आईटम्स पर लगने वाले जीएसटी रेट का डेटा भी दिया है. जिसमें बताया गया कि स्लेट पेंसिल और चॉक स्टिक पर कोई जीएसटी नहीं देना होता है. इरेजर पर 5 फीसदी, पेंसिल, क्रेऑन्स, पासटेल्स, ड्रॉइंग चारकोल और टेलर्स चॉक पर 12 फीसदी जीएसटी रेट के स्लैब में आता है. पेंसिल शार्पनर्स पर 12 फीसदी, मैथमैटिकल्स बॉक्स, जियोमेट्रिक बॉक्स और कलर बॉक्स भी 12 फीसदी जीएसटी रेट के स्लैब में आता है.  एक्सरसाइज बुक, ग्रॉफ बुक, लैबरोटरी नोट बुक और नोट बुक पर पर भी 12 फीसदी जीएसटी लगता है. अनकोटेड पेपर और पेरबोर्ड जिसका इस्तेमाल ग्राफिंग, लिखिने, प्रीटिंग के लिए किया जाता है वो भी 12 फीसदी जीएसटी रेट के स्लैब में आता है. जबकि बॉल प्वाइंट पेन मार्कर्स फाउंटेन पेन पर 18 फीसदी जीएसटी रेट लगता है.    

पेंसिल-शार्पनर्स पर पहले 18% था जीएसटी 

पहले पेंसिल शार्पनर्स पर 18 फीसदी जीएसटी लगता था. जिसे फरवरी 2023 में हुए जीएसटी काउंसिल की बैठक में घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया. एक मार्च 2023 को नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद ये फैसला लागू कर दिया गया. 

 

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