छत्तीसगढ़ / बालोद

अवैध कार्यों में लिप्त आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

बालोद। राजहरा पुलिस थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार अवैध जुआ, सट्टा, शराब के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत राजहरा मे दिनांक 16 अप्रैल 2024 को थाना राजहरा के द्वारा टाउन में अवैध शराब बिक्री एवं सट्टा पट्टी लिखते चार आरोपियों के विरूध्द कार्यवाही की गई। मामले का विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक एसआर भगत के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार जोशी व नगर पुलिस अधीक्षक डॉ० चित्रा वर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राजहरा निरीक्षक सुनील तिर्की द्वारा चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

 
आरोपी कदमदास कुर्रे पिता स्व. दुखुराम कुर्रे उम्र 60 वर्ष साकिन गुरू घासीदास वार्ड क्रमांक 27 राजहरा थाना राजहरा जिला बालोद को घटना स्थल वार्ड क्रमांक 22 सतनाम भावन के पीछे राजहरा के पास में अवैध रूप से सट्टा पट्टी लिखते पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से एक सफेद कोरे कागज में लिखी सट्टा पट्टी पर्ची, नगदी रकम 1220 रूपये एवं एक नग डाट पेन जप्त कर आरोपी के विरुद्ध धारा 4 (क) जुआ एक्ट एवं छ. ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 के तहत कार्यवाही की गई।
 
वही दूसरे आरोपी दीनबंधु तारम उर्फ दीनू पिता संतराम तारम उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम बिटाल थाना राजहरा के पास राजहरा थाना राजहरा को घटना स्थल ग्राम बिटाल रोड के पास अवैध रूप से शराब बिक्री करते पकड़ा गया आरोपी के कब्जे से 25 पौवा देशी प्लेन शराब जुमला 4500 एमएल कीमती 2250 रूपये एवं शराब बिकी की नगदी रकम 200 रूपये जुमला कीमती 2450 रूपये जप्त कर आरोपी के विरूध्द धारा 34 (1) क, ख आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।
 
वही तीसरी आरोपी राजेन्द यादव पिता राम लाल यादव उम्र 42 वर्ष साकिन वार्ड क्रमांक 12 कैम्प (1) राजहरा थाना राजहरा को घटना स्थल वार्ड क्रमांक 12 कैम्प (1) रेल्वे क्रासिंग पुलिया के पास राजहरा में आरोपी राजेन्द्र यादव को अधिक मात्रा में शराब रखकर बिक्री करने परिवहन करते पकड़ा गया आरोपी के कब्जे से एक पीला रंग के थैला में जिसमें 37 नग पीवा देशी प्लेन शराब जुमला 6,660 बल्क लीटर कीमती 3330 रूपये एवं शराब बिक्री की नगदी रकम 400 रूपये जुमला कीमती 3730 रूपये को जप्त कर आरोपी के विरूध्द धारा 34 ( 2 ) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया। वहीं चौथे आरोपी कमलेश कुमार यादव पिता नजरू राम उम्र 32 वर्ष साकिन वार्ड क्र. 15 पुराना बाजार राजहरा के द्वारा घटना स्थल वीर नारायण चौक के पास में स्थित चबुतरा में अवैध रूप से आम जगह पर शराब सेवन करते पकड़े जाने पर आरोपी के विरूध्द धारा 36 (च) (1) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।

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