छत्तीसगढ़ / बिलासपुर

शराब घोटाला मामले में निरंजन दास की याचिका पर सुनवाई 25 को

 बिलासपुर , हाईकोर्ट ने पूर्व आईएएस निरंजन दास और व्यवसायी विधू गुप्ता की याचिका पर सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। यह याचिका एसीबी की एफ़आइआर को ख़ारिज करने की माँग करती है। 25 को इसी मसले पर पूर्व से विचाराधीन दो याचिकाओं पर सुनवाई निर्धारित है।


आबकारी विभाग के पूर्व आयुक्त निरंजन दास और होलोग्राम निर्माता कंपनी से संबंध रखने वाले विधू गुप्ता की ओर से पेश याचिका में यह तर्क है कि, ईडी की ईसीआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है, और ख़ारिज ईसीआईआर को आधार बनाकर एसीबी में ईडी ने एफ़आइआर की है, इसलिए एसीबी की एफ़आइआर को विधिक अधिकारिता नहीं है।अतः एसीबी की एफ़आइआर को ख़ारिज किया जाए।



25 अप्रैल को इसी विषय पर अनवर ढेबर और यश टुटेजा की ओर से याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। 23 अप्रैल (मंगलवार) को जब निरंजन दास और विधु गुप्ता की याचिका पर सुनवाई चीफ़ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रजनी दुबे की कोर्ट में हुई तो अदालत को यह बताया गया कि, इसी समान विषय पर दो अन्य याचिकाओं पर सुनवाई दो दिन बाद है। इसके बाद हाईकोर्ट ने निरंजन दास और विधु गुप्ता की याचिकाओं को भी अनवर ढेबर और यश टुटेजा की याचिकाओं के साथ सुनने के निर्देश दे दिए।

 

 

 

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