छत्तीसगढ़ / राजनांदगांव

पत्नी को आग से जला कर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास


राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ 
आरोपी टोमन कंवर पिता हेमू कंवर उम्र 31 वर्ष निवासी पिनकापार, थाना डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव ने अपनी पत्नी धनेश्वरी बाई को दिनांक 30/06/2021 की रात्रि में पत्नी के ऊपर मिट्टी तेल डाल कर आग लगा दिया जिससे उसकी ईलाज के दौरान दिनांक 05/07/2021 को मृत्यु हो गई। मृतिका धनेश्वरी बाई ने अपने बच्चो के साथ दिनांक 30/06/2021 को अपने घर में सोई हुई थी तभी आरोपी टोमन कंवर दारू पीकर आया और अपनी पत्नी के साथ वाद-विवाद करने लगा जिससे आरोपी टोमन कंवर आवेश में आकर अपनी पत्नी के दोनो हाथ को पीछे से साडी में बांध दिया और उसके उपर मिट्टी तेल डाल कर माचिस से जला दी, आग ज्याद लगने पर धनेश्वरी बाई की हो हल्ला करने पर उनके ऊपर एक बाल्टी पानी डाल दिया और सामने का दरवाजा बंद करके भाग गया। मृतिका के जेठानी द्वारा घटना रात्रि को देखने पर गांव के सरपंच को फोन करके बुलाया और रात्रि में ही उन्हे डोंगरगढ़ शासकीय चिकित्सालय उपचार हेतु भर्ती किया, डोंगरगढ़ हास्पीटर में बर्नर नहीं होने पर डी. के. एस. सुपर स्पशिलिटी हास्पीटल रायपुर में भर्ती कराया जहाँ पर कार्य पालिक दण्डाधिकारी द्वारा मृत्यु कालिन कथन लेख बद्ध किया गया और मृतिका की बहन के द्वारा मृतिका को पुछने पर बतायी की उनके जीजा के द्वारा मिट्टी तेल डाल कर आग जला दिया और पानी डाल कर भाग गया जिसके अवाज के मृतिका के बहन द्वारा अपने मोबाईल में रिकार्ड कर सुरक्षित रखा जो साक्ष्य के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अनिष दुबे द्वारा सुनकर तथा अन्य गवाहों के कथन के आधार पर आरोपी टोमन कंवर को अपनी पत्नी धनेश्वरी बाई के हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास एवं एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है अर्थ दण्ड कि राशि अदा न करने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त दण्ड भुगतने का आदेश दिया है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अशोक लिल्हारे के द्वारा पैरवी की गई।

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