छत्तीसगढ़ / मनेन्द्रगढ़ – चिरिमिरी – भरतपुर

न्यायिक प्रकरण में लापरवाही को लेकर शासकीय अधिवक्ता को नोटिस

 एमसीबी । कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी डी. राहुल वेंकट के आदेशानुसार एवं तहसीलदार मनेन्द्रगढ़ कार्यालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार, माननीय न्यायालय प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मनेन्द्रगढ़ में विचाराधीन प्रकरण 'फूलचंद विश्वकर्मा वगैरह विरुद्ध भूपेन्द्र क्लब मनेन्द्रगढ़' के मामले में शासकीय अधिवक्ता की लापरवाही सामने आई है। 

मामले में वादी पक्ष द्वारा 1 मार्च 2025 को वाद बिंदुओं में संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे 12 मार्च 2025 को न्यायालय ने स्वीकृत कर लिया। लेकिन शासकीय अधिवक्ता ने इस संशोधन की जानकारी शासन पक्ष को नहीं दी, जिससे न्यायालय में जवाब दावा में आवश्यक संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, अनावश्यक रूप से अतिरिक्त समय मांगने की नौबत आ गई। इस लापरवाही के चलते तहसीलदार कार्यालय ने शासकीय अधिवक्ता को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यदि समय पर जवाब नहीं दिया जाता है, तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।

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