छत्तीसगढ़ / मुंगेली

नेवासपुर मे जमीन विवाद को लेकर हुये हत्या के 3 आरोपियों को मुंगेली पुलिस ने किया गिरफ्तार

 नेवासपुर मे जमीन विवाद को लेकर हुये हत्या के 3 आरोपियों को मुंगेली पुलिस ने किया गिरफ्तार


 मुंगेली - पुलिस से मिली जानकारी अनुसार प्रार्थी प्रफुल सोनकर पिता रोहित उम्र 21 वर्ष निवासी परमहंस वार्ड मुुंगेली अपने परिजनों के साथ थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 11.12.25 को अपने घर मुुंगेली में था तक दोपहर करीब 3.30 बजे गेदलाल सोनकर ने फोन कर बताया कि नेवासपुर के खेत के धान फसल को झम्मन सप्रे तथा इसके परिवार के लोग काट रहे है। तब प्रफुल सोनकर (सूचक) अपने भाई अजीत सोनकर, निखिल सोनकर, मां पूर्णिमा सोनकर, जनक सोनकर (सुचक का दादा मृतक) सभी ग्राम नेवासपुर स्थित खेत में करीब 3.45 बजे दोपहर पहुंचे तब खेत के धान फसल को झम्मन सप्रे लोगो को काटने से मना करने पर झम्मन सप्रे, विमल सप्रे, दूजराम सप्रे एवं द्वारिका सप्रे सभी लोग एक राय होकर प्रफुल सोनकर (सूचक) के परिवार के सभी लोगो को मां बहन की गंदी गंदी अश्लील गाली एवं जान से मारने की धमकी देते हुये लाठी, डण्डा एवं लोहे के रॉड से मारपीट किये है, मारपीट से जनक सोनकर (सूचक का दादा मृतक) को सीना, पेट एवं सिर में अत्यधिक चोट लगा है, जिसे ईलाज हेतु जिला अस्पताल मुंगेली में भर्ती किये है कि रिपोर्ट पर दिनांक 11 दिसम्बर 25 को रात्रि 07.53 बजे थाना सिटी कोतवाली मुंगेली मे अपराध क्रमांक 530/25 धारा 296,115(2),351(3),3(5) बीएनएस के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। 

             
मुंगेली पुलिस अधीक्षक  भोजराम पटेल  द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये बारिकी से जांच कर विधिवत कार्यवाही करने निर्देशित किया गया एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा, अनुविभागीय अधिकारी मयंक तिवारी के पर्यवेक्षण में थाना सिटी कोतवाली मुंगेली पुलिस द्वारा प्रकरण मे आहतों का त्वरित डॉक्टरी मुलाहिजा कराया गया तथा ईलाज के दौरान दिनांक 11 दिसम्बर 25  रात्रि मे जनक सोनकर की मृत्यू हो गयी है। जिसका मर्ग इंटीमेशन कायम कर गवाहो एवं आहतो का कथन लेखबद्ध किया गया व घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्रित किये गये है। आरोपियोे के द्वारा जनक सोनकर को एक राय होकर मारपीट कर प्राणघातक चोट पहुंचाने से मृत्यूकारित करना प्रमाणित पाये जाने से प्रकरण मे आरोपी झम्मन सप्रे, विमल सप्रे, दूजराम सप्रे एवं द्वारिका सप्रे के विरूद्ध हत्या की धारा 103 (1) बीएनएस जोड़ी गयी।      

               
प्रकरण मे आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम रवाना कर आरोपी झम्मन लाल सप्रे पिता स्व. भीखु राम उम्र 54 वर्ष, दुजेराम सप्रे पिता सिखु राम उम्र 55 वर्ष, द्वारिका सप्रे पिता झम्मन उम्र 18 वर्ष निवासी नेवासपुर थाना मुंगेली को हिरासत मे लेकर पुछताछ करने पर जमीन विवाद को लेकर जनक सोनकर का हत्या एवं प्रफुल सोनकर, निखिल सोनकर, पुर्णिमा के साथ मारपीट करना स्वीकर करने पर आरोपियों के निशादेही पर टंगिया, लाठी, लोहे का रॉड को गवाहोे के समक्ष जप्त कर आरोपी झम्मन सप्रे, दुजेराम सप्रे, द्वारिका सप्रे को विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 13.12.2025 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया एवं फरार आरोपी विमल सप्रे की पतासाजी जारी है।  

              उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े थाना प्रभारी सिटी कोतवाली मुंगेली, उपनिरी.हरीश साहू, सउनि भानुप्रताप बर्मन, मधुकर रात्रे, प्र.आर.चन्द्र कुमार धु्रव, मनोज ठाकुर, बालीराम धु्रव, राजेश बंजारे, दिलीप साहू आरक्षक विकास ठाकुर, योगेश यादव, संजय यादव, नोहर डड़सेना, अजय चन्द्राकर, रवि श्रीवास की भूमिकाi सराहनीय रही।

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