छत्तीसगढ़ / कांकेर

सार्वजनिक स्थानों पर घातक अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध

 उत्तर बस्तर कांकेर : सार्वजनिक स्थानों पर घातक अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध

 
 
 
 उत्तर बस्तर कांकेर, 16 मई 2026
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निलेशकुमार क्षीरसागर द्वारा नगर पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में उप निर्वाचन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंधित किया गया है। जारी आदेश में उन्होंने कहा है

कि कांकेर जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, रायफल, रिवाल्वर, पिस्टल, तलवार, भाला, बरछा, लाठी, गुप्ती अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चलेगा। यह आदेश ऐसे शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिए शस्त्र या लाठी रखना आवश्यक है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जो शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था व विकलांगता के कारण सहारे के रूप में लाठी लेकर चलते हैं।  

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह, व्यक्ति के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

 

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