छत्तीसगढ़ / सक्ति

आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण 4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत

 सक्ती,अगस्त 2026

राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-6 क्रमांक 4 परिशिष्ट "एक" प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति के लिए शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान के लिए निर्धारित मापदंडों तथा दरों के तहत चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृति दी गई है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार सक्ती जिले के तहसील मालखरौदा अंतर्गत ग्राम मरघट्टी निवासी मृतक स्व. श्री रेशम लाल सिदार को महानदी के पानी में डूबने के कारण मृत्यु होने से निकटतम वारिस मृतक के पुत्र श्री होरी लाल सिदार पिता स्व श्री रेशम लाल सिदार को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत चार लाख रूपये भुगतान किए जाने की स्वीकृति निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान की गई है।

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