छत्तीसगढ़ / बलौदा बाजार

कलेक्टर ने तीन आदतन अपराधियों को किया जिला बदर

एक वर्ष तक जिला एवं सीमावर्ती जिलों में प्रवेश प्रतिबंधित

बलौदाबाजार,10 सितम्बर 2026

जिले में वर्तमान कानून व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने पुलिस प्रशासन से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर तीन आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर के आदेश जारी किया है। आदेश के तहत थाना लवन अंतर्गत वार्ड 8 लवन निवासी देवा उर्फ देवनारायण जायसवाल पिता शिवप्रसाद जायसवाल, देवेंद्र उर्फ़ रिंकू वर्मा पिता गंगा प्रसाद वर्मा निवासी थाना भाटापारा अंतर्गत ग्राम देवरी एवं थाना गिधौरी-टुंडरा अंतर्गत ग्राम खपरीडीह निवासी गयाराम पटेल पिता शिवलाल पटेल को जिला बदर किया गया है। उक्त कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3,5 (ख ) के तहत किया गया है जिसमें 1 वर्ष के कालावधि के लिए बलौदाबाजार-भाटापारा जिला एवं उसके सीमावर्ती जिले बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, सक्ति, बेमेतरा एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की सीमाओं से आदेश पारित होने के 24 घंटे के भीतर हटने एवं बाहर चले जाने के आदेश दिए है। 

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