छत्तीसगढ़ / दुर्ग

खरीदी बिक्री पर लगाये गये प्रतिबंध समाप्त

 दुर्ग । कलेक्टर  अभिजीत सिंह ने परियोजना प्रबंधक / विद्युत, रायपुर के 16 एवं 22 सितम्बर 2026 को प्रस्तुत पत्र के आधार पर जिला दुर्ग के अनुभाग दुर्ग के ग्राग-बिरेझर, चंगोरी, कोनारी, चंदखुरी, हनोदा, खम्हरिया, उमरपोटी, उतई, डुमरडीह। अनुभाग पाटन के ग्राम परेवाडीह, पंहडोर, औंधी, मगरघटा, बेन्द्री, नारधी, महकाकला, महकाखुर्द, कुरूदडीह, बटंग तथा अनुभाग भिलाई-3 के ग्राम सोमनी, सिरसाकला, परसदा (पाहंदा), गनियारी, देवबालोदा, उरला कुल 25 ग्रामों की प्रतिबंधात्मक आदेश 03 जून 2026 एवं 05 जून 2026 के माध्यम से प्रभावित भूमियों के खाता विभाजन, अंतरण, व्यपवर्तन, खरीदी-विक्री आदि पर लगाये गये प्रतिबंध को समाप्त कर दिया  है। आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

ज्ञात हो कि दुर्ग ज़िले में ईस्ट-वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (दानकुनी-सूरत) के प्रस्तावित अलाइनमेंट में आने वाली ज़मीन की बिक्री/खरीद और ट्रांसफर पर लागू नियमों के तहत रोक लगाने के अनुरोध को परियोजना प्रबंधक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड द्वारा उपरोक्त प्रभावित ग्रामों में खाता विभाजन, अंतरण, व्यपवर्तन, खरीदी बिक्री आदि पर लगाये गये प्रतिबंध को अलाइनमेंट को अंतिम रूप देने तक हटाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

 

 

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