छत्तीसगढ़ / कोंडागांव

कोण्डागांव जिले में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू

 ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित

कोण्डागांव ।  नगरपालिका आम निर्वाचन 2025 और त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 को ध्यान में रखते हुए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 5 (2) और धारा 10 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत द्वारा कोलाहल एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर 20 जनवरी 2025 से 25 फरवरी 2025 तक के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश के उल्लंघन पर अधिनियम की धारा 15 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर द्वारा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 (घ) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 7 के उपयुक्त अवसरों पर अनुज्ञा देने के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोण्डागांव, केशकाल, और फरसगांव को उनके स्थानीय क्षेत्राधिकार में विहित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

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