छत्तीसगढ़ / रायगढ़

अवैध शराब परिवहन मामलों में सुनवाई 23 फरवरी को

 रायगढ़, 4 फरवरी 2026

कलेक्टर न्यायालय रायगढ़ द्वारा आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में जब्त वाहनों के संबंध में सूचना पत्र जारी किए गए हैं। जारी सूचना के अनुसार अवैध शराब परिवहन से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में वाहन स्वामियों को न्यायालय में 23 फरवरी 2026 को उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सहायक आयुक्त आबकारी रायगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर थाना तमनार एवं थाना जुटमिल क्षेत्र अंतर्गत अवैध रूप से शराब का परिवहन करते हुए वाहनों को जब्त किया गया था। जांच के दौरान संबंधित वाहनों से बड़ी मात्रा में अवैध मदिरा का परिवहन पाया गया, जिस पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सूचना पत्र में उल्लेख किया गया है कि संबंधित वाहन स्वामी यदि जब्त किए गए वाहनों के संबंध में कोई दावा अथवा पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वे निर्धारित तिथि 23 फरवरी 2026 को अपराह्न 3 बजे कलेक्टर न्यायालय रायगढ़ में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों सहित उपस्थित हो सकते हैं।

कलेक्टर न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित तिथि पर उपस्थित न होने की स्थिति में प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही कर आदेश पारित किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित वाहन स्वामी की होगी। उक्त सूचना पत्र संयुक्त कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं। प्रशासन द्वारा अवैध मदिरा परिवहन के विरुद्ध निरंतर सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात दोहराई गई है और आम नागरिकों से कानून का पालन करने की अपील की गई है।

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