छत्तीसगढ़ / कबीरधाम

नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने वाले आरोपी दुर्गेश खुटे गिरफ्तार

 कवर्धा--

कबीरधाम पुलिस द्वारा नाबालिगों की सुरक्षा एवं महिला अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।

मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी नाबालिग पुत्री को  01 मार्च को एक व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर कहीं ले जाया गया है। उक्त रिपोर्ट पर चौकी रणबीरपुर थाना लोहारा में अपराध क्रमांक 25/2026 धारा 137(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पुलिस अधीक्षक कबीरधाम  धर्मेन्द्र सिंह (IPS) के निर्देशन में एवम अनुविभागीय अधिकारी लोहारा  कृष्ण कुमार चन्द्रकार के मार्गदर्शन में टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई की गई।

विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा तकनीकी एवं मुखबिर सूचना के आधार पर पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया। पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी दुर्गेश खूंटे उर्फ बल्ला, निवासी महाराजपुर थाना कवर्धा द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर अवैध रूप से विवाह किया गया एवं शारीरिक शोषण किया गया।

प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में धारा 87, 64(2) बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 06 जोड़ी गई। आरोपी दुर्गेश खूंटे उर्फ बल्ला को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

कबीरधाम पुलिस आम जनता से अपील करती है कि नाबालिग बच्चों की सुरक्षा के प्रति सजग रहें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

उक्त कार्यवाही में चौकी रणबीरपुर (थाना लोहारा) की टीम का विशेष योगदान रहा, जिसमें उप निरीक्षक सिकंदर  कुर्रे, प्रधान आरक्षक इन्द्र कुमार साहू, प्रधान आरक्षक हुलार साहू, आरक्षक विनोद मरकाम, शंकर निषाद, जितेंद्र सिंह, रवि आदिले एवं महिला आरक्षक काजल देशलहरे का सराहनीय योगदान रहा।

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