छत्तीसगढ़ / कबीरधाम

""अवैध लकड़ी परिवहन एवं भंडारण पर वन विभाग की सख्त कार्यवाही"" "ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित लकड़ी जब्त"

 कवर्धा--

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, कवर्धा वनमंडल द्वारा वन्यजीव एवं वन संपदा के संरक्षण हेतु लगातार प्रभावी कदम उठाये जा रहे है। इसी तारतम्य में भोरमदेव अभयारण्य (चिल्फी रेंज) एवं कवर्धा वन परिक्षेत्र के संयुक्त टीम के प्रयासों से अवैध लकड़ियों के परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध दो महत्वपूर्ण कार्रवाइयाँ की गई हैं।



भोरमदेव अभयारण्य के चिल्फी परिक्षेत्र में  01 अप्रेल की रात्रि को मुखबिर से विश्वसनीय एवम गुप्त सूचना प्राप्त हुई  वन मंडला अधिकारी निखिल अग्रवाल ने इसे काफी गंभीरता से लिया और उनके निर्देशन  एवम अधीक्षक भोरमदेव अनिता साहू के मार्गदर्शन में वन विभाग की एक विशेष टीम गठित कर   मुखबिर द्वारा बताए गए क्षेत्र की ओर  टीम को रवाना किया

जब टीम उस स्थान पर पहुंची तो देखा कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा रात्रि के अंधेरे का फायदा उठाकर वन क्षेत्र से कीमती लकड़ी का अवैध परिवहन कर रहे हैं। टीम ने सर्वप्रथम  रास्तो की घेराबंदी की

तलाशी के दौरान टीम ने एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोका, जिसमें भारी मात्रा में लकड़ी लदी हुई थी। वाहन चालक एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर वन विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 41, 42 (शास्ति), 52, 55 एवं छत्तीसगढ़ वनोपज (अभिवहन) नियम, 2001 के नियम 3, 16, 20, 22 के तहत कार्यवाही की गई।

इस संबंध में वन अपराध प्रकरण क्रमांक 21694/2 दिनांक 01.04.2026 दर्ज कर लकड़ी सहित ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर चिल्फी रेंज परिसर में सुरक्षित रखा गया  

""ढाबों पर छापेमारी - अवैध जलाऊ लकड़ी जब्त""

वन्यजीव संरक्षण एवं अवैध कटाई पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से भोरमदेव अभयारण्य चिल्फी एवं कवर्धा वन परिक्षेत्र के संयुक्त स्टाफ द्वारा धवाईपानी क्षेत्र में संचालित होटलों एवं ढाबों पर आकस्मिक दबिश दी गई।

सघन जांच के दौरान दो स्थानों पर अवैध रूप से जलाऊ लकड़ी का भंडारण पाया गया 
जिसमें
मुकेश ढाबा (धवाईपानी) - 02 चट्टा जलाऊ लकड़ी जब्त
एवम सरदारजी ढाबा (धवाईपानी) - 03 चट्टा जलाऊ लकड़ी जब्त किया गया।

दोनों मामलों में संबंधित ढाबा संचालको  द्वारा कोई वैध अनुमति या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके।  आरोपियों के विरुद्ध विभाग द्वारा भारतीय वन अधिनियम के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 21614/17 एवं 21614/18 पंजीबद्ध कर नियमानुसार कार्रवाई की गयी।

""वन विभाग की अपील""

वन विभाग आमजन से अपील करता है कि वे वन संपदा के संरक्षण में सक्रिय सहयोग करें तथा किसी भी प्रकार की अवैध कटाई, परिवहन या भंडारण की सूचना तत्काल विभाग को दें। दोषियों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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