छत्तीसगढ़ / कांकेर

कलेक्ट्रेट परिसर एवं आसपास की परिधि में धारा-163 लागू

 धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस, नारेबाजी पूर्णतः प्रतिबंधित

उत्तर बस्तर कांकेर 15 अप्रैल 2026

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने आदेश जारी कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 163 (1) (2) के अधीन कलेक्ट्रेट परिसर तथा परिसर के आसपास 200 मीटर की परिधि में लोक शांति एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 06 अप्रैल से 03 जून 2026 तक कुल 60 दिवस की अवधि के लिए प्रतिबंधित किया है। जारी आदेश के अनुसार उक्त अवधि के दौरान कलेक्टर परिसर एवं परिसर के आसपास के 200 मीटर की दूरी में धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस, नारेबाजी इत्यादि के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

----00----
समाचार
जनगणना कार्य से सम्बद्ध अधिकारी-कर्मचारियों का अवकाश निरस्त
उत्तर बस्तर कांकेर 15 अप्रैल 2026/ जनगणना 2027 के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य को सुचारू एवं समयबद्ध रूप से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने इससे सम्बद्ध अधिकारी-कर्मचारियों का अवकाश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी मास्टर ट्रेनर्स, फील्ड ट्रेनर्स, प्रगणकों, पर्यवेक्षकों तथा जनगणना कार्य में सम्बद्ध अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश 15 अप्रैल से 10 जून 2026 तक प्रतिबंधित (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर) किया गया है। उक्त अवधि में कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारियों को बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। आदेश में उल्लेख किया गया है कि विशेष परिस्थितियों में जिला स्तर के मास्टर ट्रेनर्स, फील्ड ट्रेनर्स एवं जनगणना कार्य में सम्बद्ध अधिकारी-कर्मचारियों हेतु कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी तथा विकासखण्ड तहसील स्तर के प्रगणकों, पर्यवेक्षकों व इस कार्य में सम्बद्ध कर्मचारियों को संबंधित अनुविभागीय जनगणना अधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।

Leave Your Comment

Click to reload image