छत्तीसगढ़ / मुंगेली

आदेश निरस्त होने के बाद भी नाम प्लेट के नाम पर 50-50 रुपये की अवैध वसूली, ग्रामीणों में भारी आक्रोश

 आदेश निरस्त होने के बाद भी नाम प्लेट के नाम पर 50-50 रुपये की अवैध वसूली, ग्रामीणों में भारी आक्रोश


लोरमी-  मतहसील लोरमी अंतर्गत ग्राम पंचायत खपरीकलां में मकानों पर स्थायी नंबर/नाम प्लेट लगाने के नाम पर ग्रामीणों से पचास-पचास रुपये की अवैध वसूली करने का गंभीर मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि जनपद पंचायत लोरमी द्वारा इस संबंध में पूर्व में जारी पत्र को 3 सितंबर 2026 को ही तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है, इसके बावजूद गांव में खुलेआम अवैध उगाही जारी है।

पैसे न देने पर नहीं दी जा रही नाम प्लेट

ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि आदेश रद्द होने के बाद भी संबंधित व्यक्तियों द्वारा घर-घर जाकर 50 रुपये की मांग की जा रही है। जो हितग्राही या ग्रामीण यह राशि देने से इनकार कर रहे हैं, उन्हें सख्त लहजे में कहा जा रहा है कि "जब तक 50 रुपये नहीं दोगे, नाम प्लेट नहीं मिलेगी।" इस मनमानी और अवैध वसूली से ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है।
ग्रामीण यह भी कह रहे हैं कि जो पैसा वसूली कर लिए है उस पैसे को तुंरत घर घर जा कर वापस करे।

क्या कहता है शासकीय आदेश?

कार्यालय जनपद पंचायत लोरमी द्वारा जारी आदेश क्रमांक/3568/स्था./ज.पं./2026–27 (दिनांक 03.09.2026) के तहत स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी मकान नंबर प्लेट लगाने से संबंधित 20 अगस्त 2026 का पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) जनपद पंचायत लोरमी के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर, एसडीएम, संबंधित थाना प्रभारियों और सभी सरपंच व सचिवों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजी गई है।

प्रशासनिक कार्रवाई की मांग
शासकीय आदेश को दरकिनार कर की जा रही इस जबरन वसूली ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों एवं जिला प्रशासन से मांग की है कि इस अवैध वसूली पर तुरंत रोक लगाई जाए और फर्जी तरीके से पैसे मांगने वाले दोषियों पर कड़ा संज्ञान लेते है।

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