छत्तीसगढ़ / बीजापुर

आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत प्राप्त कर सकेंगे अस्त्र-शस्त्र

लोकसभा आम निर्वाचन 2024                                                                                                                                                                                                                                                   

बीजापुर 20 मार्च 2024- लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 को घोषणा कर दी गई है। घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है। इस जिले के समस्त थाना, चौकी, सहायता केन्द्र अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति जो शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी है तथा जिनकी गतिविधियां ऐसी हो जो निर्वाचन के दौरान गड़बड़ी एवं लोक परिशांति बनाये रखने में विघ्न पैदा कर सकते हैं, के शस्त्र लायसेंस निलंबन करने हेतु सूची जिला कार्यालय बीजापुर के लायसेंस शाखा को 21 मार्च 2024 भिजवाने को कहा गया है ताकि उनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति निलंबित की जा कर उनके शस्त्र को थाना, जिला नाजरात में जमा कराया जा सके।

 
लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु पेट्रोल पंप संचालकों को सुरक्षित स्टॉक रखने दिए गए निर्देश
 
कलेक्टर श्री अनुराग पाण्डेय द्वारा आदेश पारित किया गया है। जिसके तहत लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के संपादन में डीजल एवं पेट्रोल की अतिरिक्त आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन कार्य के दौरान कर्मचारी/अधिकारियों एवं सामग्री के परिवहन हेतु वाहनों का प्रयोग होगा। जिसके लिए पेट्रोल/डीजल की आवश्यकता होगी। इस हेतु समस्त प्रोपराईटर डीजल/ पेट्रोल पंप जिला बीजापुर में सम्पूर्ण निर्वाचन अवधि की समाप्ति तक पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल/डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित रखेंगे। पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध न होने की दशा में (छ०ग०) मोटर स्पिरिट एवं हाई डीजल आयल (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 के तहत जारी अनुज्ञप्ति की शर्त का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण उत्तरदायित्व पेट्रोल पम्प संचालक का होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।
 
अवकाश के दिनों में कार्यालय खुला रखने के निर्देश एक लिपिक एवं एक भृत्य रहेंगे उपस्थित
 
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग पाण्डेय ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्य संपादन के लिए जिले के सभी विभाग एवं कार्यालय प्रमुख को अपने कार्यालय में अवकाश के दिनों में एक लिपिक एवं एक भृत्य की ड्यूटी लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। जिला निर्वाचन शाखा बीजापुर से अवकाश के दिनों में पत्र, आदेश, निर्देश जारी हो रहे हैं। इन आदेशों व डाक को प्राप्त करने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5ः30 बजे तक कार्यालय में एक लिपिक एवं एक भृत्य की ड्यूटी लगाने कहा गया है। कलेक्टर ने इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
 

 

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