दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के खिलाफ दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने जारी किया समन, गरम धरम ढाबा धोखाधड़ी से जुड़ा है मामला
Bollywood के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के खिलाफ समन जारी हुआ है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने गरम धरम ढाबा (Garam Dharam Dhaba) फ्रेंचाइजी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और दो अन्य के खिलाफ समन जारी किया है। दिल्ली के बिजनेसमैन सुशील कुमार ने अभिनेता धर्मेंद्र समेत तीन लोगों के खिलाफ गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच देकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था।मामले को लेकर आगे की सुनवाई 20 फरवरी, 2025 को होगी।
मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास) यशदीप चहल ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभिनेता धर्मेंद्र समेत तीन लोगों को समन जारी किया है।
जज ने 5 दिसंबर को पारित समन आदेश में कहा, “प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड पर मौजूद एविडेंस से संकेत मिलता है कि आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और धोखाधड़ी के अपराध की सामग्री का विधिवत खुलासा किया गया।
कोर्ट ने आगे कहा, “तदनुसार,सीरियल नंबर 1 (धर्म सिंह देओल), 2 और 3 के आरोपी व्यक्तियों को धारा 420, 120बी के साथ पठित धारा 34 आईपीसी के तहत कोर्ट में पेश किया जाए। सीरियल नंबर 2 और 3 के आरोपी व्यक्तियों को बुलाया जाए। आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी के अपराध के लिए भी तलब किया गया है।
अगली सुनवाई 20 फरवरी को
मामले को 20 फरवरी, 2025 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। न्यायालय ने कहा कि यह पूरी तरह से तय है कि समन के चरण में, न्यायालय को प्रथम दृष्टया मामले की जांच करने की आवश्यकता होती है और मामले के गुण-दोषों की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता नहीं होती है।
क्या है पूरा मामला?
पूरा मामला अप्रैल 2018 का है। शिकायतकर्ता सुशील कुमार से सह-अभियुक्त ने धरम ने एनएच-24/एनएच-9, उत्तर प्रदेश पर गरम धर्म ढाबा की फ्रेंचाइजी खोलने के ऑफर के साथ उनसे कॉन्टेक्ट किया था। शिकायतकर्ता को कथित तौर पर इस बहाने फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच दिया गया था कि दिल्ली के कनॉट प्लेस और हरियाणा के मुरथल में गरम धरम ढाबे की ब्रांचें लगभग 70 से 80 लाख रुपये महीने का कारोबार कर रही थीं। शिकायतकर्ता से वादा किया गया था कि उसे अपने निवेश पर सात फीसदी प्रॉफिट के बदले 41 लाख रुपये का इनवेस्ट करना होगा। शिकायतकर्ता से यह भी वादा किया गया था कि उसे उत्तर प्रदेश में फ्रेंचाइजी स्थापित करने के लिए पूरी हेल्प मिलेगी।