सभा, जुलूस अथवा रैली के लिए लेनी होगी अनुमति
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अस्त्र-शस्त्र रखने पर लगा प्रतिबंध
कोण्डागांव । राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत एवं त्रिस्तरीय आम निर्वाचन-2025 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार जिले के विकासखण्ड कोण्डागांव हेतु मतदान 17 फरवरी, मतदान केन्द्र पर मतगणना 17 फरवरी, खण्ड मुख्यालय पर मतगणना 18 फरवरी, सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा खण्ड स्तर पर 19 फरवरी, एवं जिला मुख्यालय में 20 फरवरी को, विकासखण्ड फरसगांव एवं माकड़ी हेतु मतदान 20 फरवरी, मतदान केन्द्र पर मतगणना 20 फरवरी, खण्ड मुख्यालय पर मतगणना 21 फरवरी सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा खण्ड स्तर पर 22 फरवरी एवं जिला मुख्यालय में 23 फरवरी को, विकासखण्ड केशकाल एवं बड़ेराजपुर हेतु मतदान 23 फरवरी, मतदान केन्द्र पर मतगणना 23 फरवरी खण्ड मुख्यालय पर मतगणना 24 फरवरी, सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा खण्ड स्तर पर 25 फरवरी एवं जिला मुख्यालय में 25 फरवरी को नियत है।
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की समस्त कार्यवाही शांतिपूर्वक एवं मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी डर-भय एवं दबाव के निर्भीकतापूर्वक किये जाने के लिए शांति-व्यवस्था बनाये रखने आवश्यक है। इसी तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने जिले में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किए हैं।
इसके तहत कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ अन्य अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र,भाला, बरछी, लाठी, फरसा, कुल्हाड़ी, तीर-धनुष, एवं अन्य धारधार हथियार लेकर सार्वजनिक स्थान, सभा एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा व सशस्त्र जुलुस में भाग नहीं लेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह अथवा राजनीतिक, गैर राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र अन्य धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा, और न ही चलने के लिए किसी को प्रेरित करेगा।
इसके साथ ही जिला कार्यालय परिसर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व तहसील कार्यालय परिसर जिले के संबंधित पंचायत क्षेत्र अंतर्गत मतदान केन्द्र, सामग्री वितरण एवं वापसी केन्द्र तथा मतगणना केन्द्र में 200 मीटर की परिधि में प्रवेश नहीं करेगा। ड्यूटी में तैनात सीआरपीएफ, एसएएफ, सशस्त्र बटालियन एवं अन्य सुरक्षा कर्मी इस प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। किसी भी प्रकार का धरना, जुलूस, सभा अथवा रैली का प्रदर्शन जिला दण्डाधिकारी, अपर जिला दण्डाधिकारी एवं संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से विधिवत अनुमति लिए बगैर नहीं किया जा सकेगा।