छत्तीसगढ़ / महासमुंद

कारखाने में हुए दुर्घटना की जांच जारी

 श्रमिकों का बेहतर उपचार चल रहा

महासमुंद। मां करणी कृपा प्लांट में 22 मार्च को हुई दुर्घटना की जांच के तहत उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा बिलासपुर (वर्तमान प्रभार बलौदाबाजार) अश्वनी पटेल एवं श्रम पदाधिकारी महासमुंद डी.एन. पात्र द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत निरीक्षण किया गया।

कारखाना अधिनियम के तहत दुर्घटना स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक जांच की गई। जांच अधिकारियों ने कारखाना प्रबंधन को निर्देशित किया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएं। दुर्घटना के संबंध में आगे की जांच एवं वैधानिक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

 
 

दुर्घटना कारखाने के डस्ट सेटलिंग चेंबर में हुई, जहां डस्ट गिराने के दौरान अधिक मात्रा में डस्ट पानी में गिरने से गर्म पानी के छीटों के संपर्क में आने से तीन श्रमिक झुलस गए। घायलों का इलाज रायपुर के कालडा बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी सेंटर, पचपेढ़ी नाका में जारी है। इसके अलावा, श्रम विभाग ने ठेकेदार मेसर्स जवाहर इंटरप्राइजेस का न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 एवं संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के तहत निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाई गई त्रुटियों के लिए ठेकेदार को नोटिस जारी कर आगामी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

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