छत्तीसगढ़ / सरगुजा

नेशनल लोक अदालत में 44 प्रकरणों का निराकरण किया गया

 अम्बिकापुर।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध् अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  श्री शक्ति सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में  18 जुलाई 2026 को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 (चेक अनादरण प्रकरण) से संबंधित मामलों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निराकरण के उद्देश्य से प्रथम बार विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया।

विशेष लोक अदालत का शुभारंभ छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मुख्य संरक्षक द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया।जिले में आयोजित विशेष लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों के आपसी राजीनामा के माध्यम से निराकरण हेतु विशेष खण्डपीठों का गठन किया गया। स्पेशल नेशनल लोक अदालत के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय अम्बिकापुर एवं व्यवहार न्यायालय सीतापुर में कुल 34 प्रकरणों का निराकरण किया गया। विशेष लोक अदालत में खंडपीठ क्रमांक-02 तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी अम्बिकापुर गिरिवर सिंह राजपूत के खण्डपीठ के समक्ष रखे प्रकरणों में से एक प्रकरण में परिवादी ने अनावेदक को एक लाख पचास हजार रुपये का ऋण दिया था, जिसके भुगतान के लिए अनावेदक ने चेक क्रमांक 000010 राशि 75 हजार रुपये भरकर परिवादी को दिया था, जो कि खाते में पर्याप्त रुपये नहीं होने के कारण अनादरित हो गया। चेक अनादरण होने पर परिवादी द्वारा प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षकार के मध्य घनिष्ठ संबंध था, परंतु पैसे की लेनदेन को लेकर मन मुटाव हो गया और दोनों पक्ष के रिश्ते खराब हो रहे थे। दोनों पक्षों को न्यायालय द्वारा इस विशेष लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद परिवादी और अनावेदक विशेष लोक अदालत में उपस्थित हुए। उपस्थित होने पर उभयपक्ष को अपने मन मुटाव समाप्त कर राजीनामा के लिये समझाईश दी गई, जिस पर दोनों पक्ष आपस में बैठकर विचार किये और आपसी सहमति से प्रकरण में राजीनामा करने हेतु सहमत हुये, अनावेदक द्वारा समझौता राशि 75 हजार रुपए परिवादी को प्रदान किये। इस प्रकार परिवादी और अनावेदक के मध्य राजीनामा किए जाने से उनका संबंध पुनः स्थापित हो गया।

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