छत्तीसगढ़ / बलौदा बाजार

कलेक्टर ने तीन आदतन अपराधियों को किया जिला बदर

 एक वर्ष तक जिला एवं सीमावर्ती जिलों में प्रवेश प्रतिबंधित

बलौदाबाजार,21 सितम्बर 2026

जिले में वर्तमान कानून व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने पुलिस प्रशासन से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर तीन आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर के आदेश जारी किया है।

आदेश के तहत थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार अंतर्गत निवासी ग्राम करहीबाजार के अशोक अंजान पिता छन्नू अंजान, थाना कसडोल अंतर्गत  ग्राम कटगी के संतोष थवाईत पिता स्व. फिरत थवाईत एवं  ग्राम कटगी के ही भागवत थवाईत पिता संतोष थवाईत को जिला बदर किया गया है।

 उक्त कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3,5 (ख ) के तहत किया गया है जिसमें 1 वर्ष के कालावधि के लिए बलौदाबाजार-भाटापारा जिला एवं उसके सीमावर्ती जिले बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, सक्ति, बेमेतरा एवं सारंगढ़- बिलाईगढ़ जिलों की सीमाओं से आदेश पारित होने के 24 घंटे के भीतर हटने एवं बाहर चले जाने के आदेश दिए है।

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