छत्तीसगढ़ / दंतेवाड़ा

नक्सल हिंसा में मृत व्यक्तियों के वैध वारिस 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें आवेदन

 छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण,पीडि़त राहत पुनर्वास नीति-2025 के तहत शासकीय नौकरी अथवा आर्थिक सहायता का प्रावधान

दंतेवाड़ा, 23 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पणध्पीडि़त राहत पुनर्वास नीति-2025 के अंतर्गत नक्सल हिंसा में मारे गए व्यक्तियों के पीडि़त परिवारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन दंतेवाड़ा द्वारा उनके वैध वारिसों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस नीति के तहत पात्र पीडि़त परिवार के किसी एक सदस्य को शासकीय सेवा में नियुक्ति अथवा उसके स्थान पर आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।
     कार्यालय कलेक्टर, न्यायिक शाखा, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा से जारी सूचना के अनुसार, कुछ प्रकरणों में मृत व्यक्तियों के वैध वारिसों की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण राहत संबंधी प्रकरण लंबित हैं। इनमें स्व. हिडि़या उर्फ बण्डरा कुंजाम, निवासी किरन्दुल पटेलपाराय छन्नू मण्डावी, निवासी सरपंचपारा चोलनारय स्व. माड़वी देवा, निवासी तामोपारा वार्ड क्रमांक 18 किरन्दुलय स्व. बुधराम मण्डावी, निवासी कोटोली, ग्राम पंचायत बेंगलूर, थाना बारसूर, जिला बीजापुरय स्व. लेकाम पोसी, निवासी केसापारा पोटाली, थाना कुआकोण्डाय स्व. विनोद सिंह कोल, निवासी चांवरभाटा, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेशय स्व. अब्दुल कैयुम सिद्दीकी, निवासी बस स्टैंड वार्ड क्रमांक 10 किरन्दुल तथा दशरू उर्फ दशाराम कुरसामी, निवासी कोकेरलंका, जिला बीजापुर के प्रकरण शामिल हैं।
     जिला प्रशासन ने संबंधित मृत व्यक्तियों के परिजनों एवं वैध उत्तराधिकारियों से अपील की है कि वे सूचना जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर अपना आवेदन आश्रित प्रमाण पत्र सहित जिला कार्यालय दंतेवाड़ा के कक्ष क्रमांक 109 में प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित प्रकरणों में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी। जिला प्रशासन ने पात्र हितग्राहियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत कर शासन की नीति के तहत मिलने वाली राहत का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी करें।

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