छत्तीसगढ़ / सरगुजा

होली पर्व पर सरगुजा जिले में 4 मार्च को ’शुष्क दिवस’ घोषित

 अम्बिकापुर ,27 फरवरी 2026

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अजीत वसंत ने आगामी होली पर्व (रंग खेलने का दिन) के मद्देनजर जिले में ’शुष्क दिवस’  घोषित करने का आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार 04 मार्च 2026 को सरगुजा जिले की समस्त कंपोजिट देशी/कंपोजिट विदेशी मदिरा दुकानें, प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकानें, सी.एस.2 (ग-कंपोजिट अहाता), एफ.एल.1 (ख-कंपोजिट अहाता), एफ.एल.4क (व्यावसायिक क्लब), एफ.एल.8 एवं मद्य भाण्डागार पूर्णतः बंद रहेंगे।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि उक्त अवधि में मदिरा का विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने शासन के इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

Leave Your Comment

Click to reload image