छत्तीसगढ़ / कबीरधाम

*फरसा लहराकर लोगो मे दहशत फैलाने वाला आरोपी हाफिस खान गिरफ्तार** *पी.जी. कॉलेज ग्राउंड में धारदार फरसा लहराकर लोगों को डराने-धमकाने का कर रहा था काम।

आरोपी हाफिस खान के विरुद्ध अपराध क्रमांक 466/2026, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।*

कवर्धा--
कबीरधाम जिले में अपराध एवं असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक  जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन में सभी थाना क्षेत्रों में लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में थाना सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि पी.जी. कॉलेज ग्राउंड, कवर्धा में एक व्यक्ति अपने हाथ में गन्ना काटने वाला लोहे का धारदार फरसा लेकर लहरा रहा है तथा वहां उपस्थित लोगों एवं आने-जाने वाले राहगीरों के साथ गाली-गलौज कर उन्हें मारने की धमकी दे रहा है। इससे मौके पर उपस्थित लोगों में भय का माहौल उत्पन्न हो रहा था।

सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक  लालजी सिन्हा के द्वारा पुलिस टीम मौके पर रवाना किया गया, जहां एक व्यक्ति हाथ में लोहे का धारदार फरसा लेकर लोगों को डराते-धमकाते हुए मिला। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम हाफिस खान पिता याकुब खान, उम्र 24 वर्ष, निवासी आदर्श नगर, वार्ड नंबर 06, कवर्धा, थाना कवर्धा, जिला कबीरधाम बताया।

*अपराध क्रमांक 466/2026, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही*

आरोपी के कब्जे से एक नग लोहे का धारदार फरसा, जिसकी मुठ सहित कुल लंबाई लगभग 18.5 इंच थी, विधिवत जप्त कर सीलबंद किया गया।

आरोपी हाफिस खान के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 466/2026, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे  12 अक्तूबर को विधिवत गिरफ्तार किया गया।

*आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया*

प्रकरण में विवेचना जारी है। आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय के आदेशानुसार उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

कबीरधाम पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर धारदार हथियार लेकर लोगों में भय उत्पन्न करने, धमकी देने एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।

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