छत्तीसगढ़ / दुर्ग

सात दुकान संचालकों की प्रतिपूर्ति राशि समपृहत

 दुर्ग। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों में निर्धारित तिथि तक राशन सामग्री का भंडारण करना अनिवार्य होता है, ताकि समय पर राशनकार्डधारी राशन का उठाव कर सकें। आगामी माह का राशन भंडारण करने के लिए पूर्व माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केन्द्रों में डीडी जमा करना होता है या निर्धारित राशि नेफ्ट करना होता है। शा.उ.मू. दुकान के संचालकों के द्वारा समय पर राशि जमा किये जाने की नियमित रूप से मानिटरिंग की जाती है।

उक्त जानकारी देते हुए खाद्य नियंत्रक श्री सी.पी. दीपांकर ने बताया कि माह जून 2024 के लिए 10 मई 2024 तक निर्धारित राशि का डीडी जमा नहीं करने वाले कुल 10 दुकान संचालकों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। 18 जून 2024 खाद्य नियंत्रक के समक्ष में उक्त दुकान संचालकों की सुनवाई की गई तथा निर्धारित समय पर डीडी जमा नही करने के कारण दुकान संचालकों के द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि समपृहत की गई।

 

कुल 07 दुकान संचालकों का दुकान आई डी- 431004262, 431004118, 431004190, 431004245, 431004246, 431004206 तथा 431004192 से 5000-5000 रूपए, 431004238 से 4000 रूपए, 431004137 से 2500 रूपए तथा 431004203 से 2000 रूपए की राशि समपृहत की गई। कुल 43 हजार 500 रूपए की राशि वसूल की गई है।

 

 

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