NEET: मेरिट में आने के बाद भी एडमिशन नहीं, एक गलती पड़ सकती है भारी, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे स्टूडेंट्स
NEET में सफल आठ स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन स्टूडेंट्स ने यूनानी कॉलेज में प्रोविजनल दाखिला लिया था लेकिन आयुष विभाग ने इसे नियमित नहीं किया। स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि वह आयुष विभाग को निर्देश दे कि यूनानी कॉलेज में बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी (BUMS) कोर्स में उनके दाखिले को नियमित किया जाए। स्टूडेंट्स की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एक हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। इससे पहले स्टूडेंट्स ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी, जहां से राहत नहीं मिलने के बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।
स्टूडेंट्स ने क्या कहा?
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने नीट क्वालिफाई किया और यूनानी कॉलेज में BUMS कोर्स में 2022-23 सेशन में प्रोविजनल दाखिला लिया। ऐसे में आयुष विभाग, भोपाल को निर्देश दिया जाए कि वह उनके एडमिशन को रेग्युलराइज करे।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनका नाम मेरिट लिस्ट में आया था लेकिन उन्हें रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया। आयुष विभाग ने उनके नाम दाखिले की आखिरी तारीख तक एडमिशन लेटर जारी नहीं किया। इसके बाद उन्होंने यूनानी कॉलेज को अप्रोच किया ताकि उनका प्रोविजनल दाखिला हो सके। जिसके बाद प्रोविजनल एडमिशन लेटर जारी कर दिया गया। बावजूद इसके आयुष विभाग ने उनके दाखिले को रेग्युलराइज नहीं किया है।