देश-विदेश

हमारे आदेश की अवमानना ​​हुई तो जिम्मेदार जेल जाएंगे... गुजरात में आदेश के बावजूद हुई कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट नाराज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि अगर उसने यह देखा कि गुजरात में तोड़फोड़ को लेकर अधिकारियों ने उनके आदेश का उल्लंघन किया है तो वह तोड़े गए स्ट्रक्चर को फिर से बहाल करने का आदेश पारित करेंगे। बेंच ने कहा कि अगर हमें लगता है कि वे हमारे आदेश की अवमानना कर रहे हैं, तो हम न केवल उन्हें जेल भेजेंगे, बल्कि उनसे यह सब बहाल करने के लिए कहेंगे। बेंच ने कहा कि उनका पिछला आदेश सभी पर समान रूप से लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सॉलिसिटर जनरल से जवाब मांगा है और सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तारीख तय कर दी है।

आदेश के बावजूद कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने कोर्ट के 17 सितंबर के आदेश के कथित उल्लंघन के मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई की। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उक्त टिप्पणी की है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश में कहा था कि देश भर में आरोपियों सहित अन्य लोगों की संपत्तियों को कोर्ट की इजाजत के बिना ध्वस्त न किया जाए। उसके बाद याचिकाकर्ता ने अर्जी दाखिल कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद गुजरात में विध्वंस की कार्रवाई की गई थी। 

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