BJP शासित इस राज्य में मंत्री-सांसदों की बल्ले-बल्ले, 100 फीसद मिला सैलरी हाइक; विधानसभा में पारित हुआ बिल
2025-01-17 11:38:09
अगरतला। त्रिपुरा विधानसभा ने बुधवार को अपने विधायकों और मंत्रियों की सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर एक बिल पास किया है। इस बढ़ोतरी से मुख्यमंत्री से लेकर विधायक तक की सैलरी में 81 से 92% तक का इजाफा होगा।
इसके साथ ही, सभी विधायकों को अब पेंशन समेत तमाम रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलेंगे, चाहे उन्होंने सिर्फ एक दिन के लिए भी सदन की सदस्यता ली हो। यह बिल बिना किसी विरोध के पास हो गया।
अब कितनी होगी मुख्यमंत्री की सैलरी?
विधेयक में मुख्यमंत्री का वेतन बढ़ाकर ₹97,000, उपमुख्यमंत्री का ₹96,000, मंत्रियों, स्पीकर, विपक्ष के नेता और मुख्य सचेतक का ₹95,000, उपाध्यक्ष का ₹94,000 और विधायक का ₹93,000 करने का प्रस्ताव किया गया है। मंत्रियों और विधायकों के वेतन और पेंशन में आखिरी बार 2019 में बढ़ोतरी की गई थी।
पहले कितनी मिलती थी सैलरी
नौवें संशोधन विधेयक के पारित होने से पहले, 2019 में पारित पिछले अधिनियम के अनुसार, मुख्यमंत्री का वेतन ₹53,630, उपमुख्यमंत्री का ₹52,630, मंत्री, स्पीकर, विपक्ष के नेता और मुख्य सचेतक का ₹51,780, उपाध्यक्ष का ₹50,510 और विधायक का ₹48,420 था।
सभी पार्टियों ने किया बिल का समर्थन
मिली जानकारी के अनुसार, सभी पार्टियों ने इस बिल का समर्थन किया। किसी ने इस बिल का विरोध नहीं किया। इससे साफ है कि सभी विधायक अपनी सैलरी बढ़ने पर सहमत थे। अब एक दिन के लिए भी विधायक बनने पर रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे। यह नियम काफी चौंकाने वाला है।