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राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नया नियम; परीक्षा छोड़ने पर लगेगी पेनल्टी, 1 अप्रैल 2025 से होगा लागू

राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने नया नियम लागू करने का फैसला लिया है, जिसके तहत अगर कोई अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं होता है तो 750 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। यह नियम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा।

कैसे लगेगी पेनल्टी?

अगर कोई उम्मीदवार एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) के दौरान दो परीक्षाओं के लिए आवेदन करता है, लेकिन परीक्षा नहीं देता, तो उसे अगले आवेदन के समय 750 रुपये की पेनल्टी चुकानी होगी।

यदि कोई अभ्यर्थी चार परीक्षाओं में नहीं बैठता है, तो अगली बार आवेदन करने के लिए 1500 रुपये पेनल्टी देनी होगी।

यह पेनल्टी भविष्य की भर्ती परीक्षाओं के आवेदन के समय अनिवार्य रूप से चुकानी होगी।

क्यों लिया गया यह फैसला?

RSSB के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि भर्ती परीक्षाओं में बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं, लेकिन परीक्षा के समय कई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होते, जिससे बोर्ड को आर्थिक नुकसान होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए यह नया नियम लागू किया जा रहा है।

फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक

बोर्ड ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आवेदन फॉर्म में संशोधन के नियम भी कड़े कर दिए हैं।

अब केवल माइनर करेक्शन (जैसे स्पेलिंग मिस्टेक, एक-दो डिजिट बदलाव) की अनुमति होगी।

पूरी डिटेल्स बदलने की कोशिश करने पर उम्मीदवार को अयोग्य (डिबार) कर दिया जाएगा।

करेक्शन सिर्फ फॉर्म भरने के तुरंत बाद ही संभव होगा, परीक्षा के बाद कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

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