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टोल टैक्स और फास्टैग से जुड़े नए नियम आज से लागू, अब लापरवाही पर लगेगा मोटा जुर्माना

नई दिल्ली। टोल भुगतान को सुव्यवस्थित करने, विवादों को कम करने और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया (एनपीसीआइ) और सड़क परिवहन मंत्रालय ने फास्टैग से जुड़े नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।

आज से फास्टैग के नए नियम लागू

आज यानी सोमवार से लागू होने वाले नए फास्टैग नियमों के तहत कम बैलेंस, देरी से भुगतान या ब्लैकलिस्टेड टैग वाले यूजर पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। नए नियम उन यूजर को प्रभावित करेंगे जो भुगतान में देरी करते हैं या जिनके टैग ब्लैकलिस्टेड हैं।

यदि वाहन टोल पार करने से पहले 60 मिनट से अधिक समय तक फास्टैग निष्क्रिय रहता है और वाहन के टोल पार करने के 10 मिनट बाद तक निष्क्रिय रहता है तो लेनदेन अस्वीकार कर दिया जाएगा। सिस्टम ऐसे भुगतानों को अस्वीकार कर देगा।

तो देना पड़ेगा अतिरिक्त शुल्क...

इसके अलावा, टोल भुगतान को सुव्यवस्थित करने और विवादों को कम करने के लिए चार्जबैक प्रक्रिया और कूलिंग पीरियड के साथ-साथ लेनदेन अस्वीकृति नियमों में भी बदलाव किए गए हैं।

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि वाहन के टोल रीडर से गुजरने के समय से 15 मिनट से अधिक समय के बाद टोल लेन-देन अपडेट होता है तो फास्टैग यूजर को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है।

इस मामले में यूजर 15 दिन बाद शिकायत दर्ज कर सकेगा 

अपडेट किए गए राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक टोल संग्रह के दिशा-निर्देशों के अनुसार यदि लेनदेन में देरी होती है और यूजर के फास्टैग खाते में पर्याप्त शेष राशि नहीं है तो टोल ऑपरेटर को जिम्मेदार माना जाएगा। हालांकि, यदि राशि कट जाती है तो यूजर 15 दिन बाद शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इससे पहले, यूजर टोल बूथ पर अपने फास्टैग को रिचार्ज कर सकते थे और फिर आगे निकल सकते थे।

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