छत्तीसगढ़ / कांकेर

छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजनांतर्गत खिलाड़ियों को दी जाती है खेलवृत्ति

 कांकेर । संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रतिभा खोज के तहत खिलाड़ियों को खेलवृत्ति प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रतिभा खोज कार्यक्रम के तहत खेल प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को खेलवृत्ति दी जाती है। 

प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ओलम्पिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड एवं नेशनल गेम्स में शामिल खेलों के राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के सीनियर, जूनियर एवं सब जूनियर वर्ग पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को खेलवृत्ति प्रदान की जाएगी। खेल अधिकारी ने बताया कि यह खेलवृत्ति एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार ही प्रदाय की जाएगी। सीनियर वर्ग में प्रथम हेतु 75 हजार रूपए, द्वितीय 50 हजार, तृतीय 40 हजार रूपए खेलवृत्ति प्रदाय किया जाएगा। इसी प्रकार जूनियर वर्ग में प्रथम 60 हजार, द्वितीय 40 हजार, तृतीय 30 हजार और सब जूनियर वर्ग में प्रथम 50 हजार, द्वितीय 25 हजार, तृतीय 20 हजार रूपए खेलवृत्ति प्रदाय की जाएगी। उन्होंने बताया कि एकल व दलीय खेलों में वास्तविक रूप से उक्त प्रतियोगिता में खेले हुए खिलाड़ी पात्र हो जिसका प्रमाण संबंधित खेल संघ पदाधिकारियों के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। खिलाड़ी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए तथा प्रतियोगिता में राज्य की ओर से प्रतिनिधित्व किया हो। यदि खिलाड़ी एक से अधिक वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो तो उनमें से श्रेष्ठतम वर्ग के आधार पर खेलवृत्ति प्रदान किया जाएगा। यदि कोई खिलाड़ी दो अलग-अलग वर्गां में पदक अर्जित किया हो तो उसकी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि के आधार पर खेलवृत्ति प्रदाय की जाएगी। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक खिलाड़ी को एक बार ही खेलवृत्ति की पात्रता होगी। खेलवृत्ति की राशि अधिकतम आयु वर्ष 25 तक के खिलाड़ी को प्रदाय की जाएगी।

 
 

अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि प्रदाय करने का प्रावधान-

 
 

छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजनांतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष में मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं जैसे ओलम्पिक खेल, विश्वकप, एशियाड, राष्ट्रमण्डलीय खेलों में भाग लेने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को यात्रा व्यय तथा खेल उकरण हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जाएगी। इसमें भाग लेने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि की अधिकतम राशि 03 लाख रूपये या वास्तविक व्यय देय होगी। खेल उपकरण हेतु खिलाड़ियों को खेल उपकरण सामग्री की अभिप्रमाणित कोटेशन, सामग्री दर की प्रति जमा करना अनिवार्य होगा। यात्रा व्यय हेतु खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में सम्मिलित होने संबंधी प्रमाण पत्र, चयन पत्र, वास्तविक यात्रा टिकट इत्यादि जमा करना अनिवार्य होगा जिसके आधार पर यात्रा व्यय की राशि की गणना की जा सकेगी। वित्तीय वर्ष में केवल एक बार ही प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की पात्रता होगी।

 

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