बाल विवाह संबंधी दावा आपत्ति
उत्तर बस्तर कांकेर । राज्य शासन के आदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले की 40 प्रतिशत ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त किया जाना है। जिले की 454 ग्राम पंचायतों में से 297 ग्राम पंचायतों एवं 05 नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि इन ग्राम पंचायतों व नगरीय निकायों में विगत दो वर्षों से अब तक एक भी बाल विवाह नहीं होना पाया गया है। यदि उक्त अवधि में इन ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में बाल विवाह हुआ हो तो जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग में सूचना प्रकाशन 30 दिसम्बर तक आवश्यक अभिलेखों सहित दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में दावा आपत्ति प्राप्त न होने पर इन ग्राम पंचायतां-नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। बाल विवाह मुक्त अभियान हेतु प्रस्तावित ग्राम पंचायतों तथा नगरीय निकायों की सूची का अवलोकन जिला कार्यालय के सूचना पटल और जिले की वेब साईट www.kanker.gov.in पर किया जा सकता है।