'गणतंत्र दिवस' के अवसर पर 'शुष्क दिवस' घोषित
दंतेवाड़ा, 20 जनवरी 2026
छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं छत्तीसगढ़ आबकारी देशी, विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2018 (यथासंशोधित) के तहत् वर्ष 2025-26 के लिए देशी, विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अन्तर्गत व्यवस्थापन एवं अन्य बिंदुओं पर शासन निर्देश की कंडिका 22.1 के अनुसार 26 जनवरी 2026 को ’’गणतंत्र दिवस’’ के अवसर पर शासन द्वारा ’’शुष्क दिवस’’ घोषित किया गया है।
अतः उक्त दिनांक 26 जनवरी 2026 को जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की समस्त देशी मदिरा दुकान सी.एस.2 (घघ) एवं विदेशी मदिरा दुकान एफ.एल. 1 (घघ) एवं विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट) एवं एफ. एल. 1 (ख-कंपोजिट अहाता) तथा एफ. एल. 7 सैनिक कैंटीन फुटकर अनुज्ञप्ति पूर्णतः बंद रहेगी।