छत्तीसगढ़ / कबीरधाम

नकली कास्मेटिक्स व राज्य के बाहर से आयी दवाओ की जांच हेतु थोक दवा विक्रेता फर्मों का हुआ औचक निरीक्षण

 अधिकृत डीलरों से दवाएं खरीदने, दवा का पूरा स्टॉक मेंटेन करने और खुदरा विक्रेताओं को वैध लाइसेंस पर ही दवा बेचने के दिए गए निर्देश



"सही दवा-शुद्ध आहार यही छत्तीसगढ़ का आधार" अभियान के तहत चल रही जांच की कार्रवाई

कवर्धा, 30 अप्रैल 2026/लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग के अंर्तगत खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित एंव गुणवत्ता युक्त खाद्य एव औषधि उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 27 अप्रैल से 11 मई 2026 तक "सही दवा-शुद्ध आहार यही छत्तीसगढ़ का आधार" थीम के अंतर्गत 15 दिवसीय सघन जांच अभियान संचालित किया जा रहा है।

इसके तहत स्वास्थ्य सचिव लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन नवा रायपुर एंव जिला दंडाधिकारी कबीरधाम के निर्देशों के परिपालन में दिनांक 27 व 28 अप्रैल 2026 को औषधि विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा कबीरधाम जिले में दिन संचालित कास्मेटिक दुकानों में एवं थोक औषधि विक्रय परिसरो की जांच की कार्यवाही की गई। इस क्रम में औचक निरीक्षण की कार्यवाही में फर्म शुभम मार्ट एजेंसी, महादेव मेडिकल एजेंसी, मातेश्वरी मेडिकल एजेंसी सहित कुल 05 थोक औषधि विक्रय परिसरो का औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत् जांच किया गया। जांच के दौरान थोक औषधि संस्थान द्वारा दूसरे राज्यों से खरीदी गई औषधियो के क्रय-विक्रय रिकार्ड की जांच की गई साथ ही 02 औषधि का नमूना जांच हेतु संकलित किया गया।

इस दौरान थोक औषधि विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि दवाइयों के खरीदी बिक्री में जी०एस०टी० नियमो का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। औषधियों की खरीदी विनिर्माता कंपनियों के राज्य के अधिकृत डिस्ट्रीब्युटर से करने के निर्देश दिए गए। राज्य के बाहर से खरीदी गई दवाइयों की पूरी जानकारी विभाग को समयानुसार देने के साथ ही खुदरा दवा विक्रेताओं को दवाएं विक्रय करने से पुर्व उनके औषधि अनुज्ञप्ति की वैधता अवश्य जांच कर लिया जाए।

Leave Your Comment

Click to reload image