छत्तीसगढ़ / दुर्ग

अस्वच्छ व्यवसाय छात्रवृत्ति हेतु प्रमाण पत्र अब बनेंगे ऑनलाइन, पोर्टल हुआ लाइव

 दुर्ग, । विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रक्रिया में सुगमता प्रदान करने और प्रमाण पत्रों के समयबद्ध वितरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अब कक्षा 1वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों के अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाए जाएंगे। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-दुर्ग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत कक्षा पहली से 10वीं तक के विद्यार्थियों को मिलने वाली अस्वच्छ व्यवसाय प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (कम्पोनेंट I & II) की प्रक्रिया को और अधिक सरल व पारदर्शी बना दिया गया है। राज्य शासन के निर्देशानुसार विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों की सुविधा के लिए अब अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। जिस प्रकार जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, उसी तर्ज पर यह प्रमाण पत्र भी अनुविभागीय अधिकारी या तहसीलदार स्तर से ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल रूप से जारी किए जाएंगे। इस हेतु चिप्स द्वारा संबंधित ऑनलाइन पोर्टल को लाइव कर दिया गया है। छात्र या उनके अभिभावक अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र में जाकर इस प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में अस्वच्छ व्यवसाय का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा, जिसमें ₹10 के स्टाम्प पर शपथ पत्र के साथ सरपंच या पार्षद के हस्ताक्षर तथा पटवारी की रिपोर्ट व हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग ने जिले के सभी प्राचार्यों एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को इस नई ऑनलाइन व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि सभी पात्र छात्र-छात्राओं के प्रमाण पत्र समय पर बन सकें और वे छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित न रहें।

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