छत्तीसगढ़ / बालोद

गुरूर में अवैध रूप से भूखण्ड का नही किया गया है बिक्री

 बालोद, 12 जुलाई 2026

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुरूर श्री आरके सोनकर ने बताया कि अवैध प्लाटिंग की सूचना पर संबंधित हल्का पटवारी प.ह.नं. 21 तहसील गुरूर जिला बालोद से प्रतिवेदन लिया गया। प्रतिवेदन में हल्का पटवारी ने लेख किया है कि ग्राम गुरूर तहसील गुरूर जिला बालोद के भूमिस्वामी नाबा. आकाश कुमार पिता पालूराम पा. चाचा जगदीश साहू, नाबा. पीयूष कुमार पिता पालूराम पा. चाचा जगदीश साहू, जगदीश कुमार उर्फ जगदीश्वर कुमार के नाम पर खसरा नंबर 91/1 रकबा 0.306 हे. दर्ज है। भूमिस्वामी के द्वारा उक्त भू-खण्ड पर अवैध रूप से बिना अनुमति के मुरूम डालकर अपने खेत जाने हेतु रास्ता बनाया गया है। किसी भी प्रकार या भू-खण्ड की बिक्री नहीं किया गया है, प्रतिवेदित है।

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