छत्तीसगढ़ / कबीरधाम

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जिले में मदिरा की बिक्री, परिवहन एवं धारण पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

 04 सितम्बर को कबीरधाम जिले में शुष्क दिवस घोषित

 कवर्धा, 03 सितम्बर 2026

छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती तुलिका प्रजापति ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शुक्रवार, 04 सितम्बर 2026 को कबीरधाम जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है। जारी आदेश के अनुसार शुष्क दिवस के अवसर पर कबीरधाम जिले में संचालित देशी, विदेशी एवं कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानें तथा एफ.एल.-3 (क) प्रीमियम मदिरा दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। साथ ही जिले में मदिरा की बिक्री, परिवहन, वितरण एवं धारण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
    कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शुष्क दिवस के दौरान शासन द्वारा जारी निर्देशों एवं आबकारी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने शुष्क दिवस के दौरान किसी भी प्रकार की मदिरा की अवैध बिक्री, धारण अथवा परिवहन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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