छत्तीसगढ़ / गरियाबंद

लोक कला दलों को वाद्ययंत्र हेतु सहायक अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा

 गरियाबंद । राज्य की कला एवं संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन, सतत विकास एवं प्रोत्साहन के लिए ‘‘संगीत की दुर्लभ शैलियों व वाद्यों’’ के लिए संचालित योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में गरियाबंद जिले के कार्यशील लोक कला दलों को वाद्ययंत्र के लिए सहायक अनुदान उपलब्ध किया जाएगा। इसके लिए लोक कला दलों से निर्धारित प्रारूप में मांग पत्र एवं आवश्यक जानकारी आमंत्रित की गई है। इच्छुक कलाकार एवं दल 25 सितंबर 2026 तक सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग गरियाबंद के कक्ष क्रमांक-56 में आवेदन जमा कर सकते है। आवेदन पत्र संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत से प्राप्त किए जा सकते हैं।

आवेदन के साथ संलग्न सभी वांछित अभिलेख संस्था के सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि में प्राप्त आवेदनों में किसी प्रकार की अपूर्णता पाए जाने अथवा वांछित परिशिष्ट एवं संलग्नक निर्धारित अनुक्रम में संलग्न नहीं होने पर आवेदन विचार योग्य नहीं माना जाएगा। पात्र संस्थाओं को वाद्ययंत्र सहायता अनुदान नियमों में निर्धारित मापदंडों तथा उपलब्ध राशि के आधार पर सक्षम समिति द्वारा परीक्षण के उपरांत अनुशंसा की जाएगी। समिति की अनुशंसा के आधार पर लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा। समिति की अंतिम अनुशंसा प्रशासकीय विभाग को अनुमोदन के लिए प्रेषित की जाएगी। पात्र संस्थाओं को स्वीकृत वाद्ययंत्र अनुदान राशि का भुगतान केवल ई-भुगतान के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए निर्धारित बैंक अथोराइजेशन लेटर में बैंक से संबंधित सही एवं पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

 

 

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