*आबादी पट्टा सत्यापन के लिए 7 दिवस में दस्तावेज जमा करने निर्देश* *कार्यालय कलेक्टर, कबीरधाम के कक्ष क्रमांक-25 में स्वयं उपस्थित होकर करें दस्तावेज जमा*
कबीरधाम |
2026-10-03 18:21:35
*नगर पालिका क्षेत्र में 10 जुलाई से 20 सितंबर तक हुआ था सर्वे*
कवर्धा। नगर पालिका परिषद कवर्धा द्वारा आबादी पट्टा वितरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए नागरिकों से आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपील की गई है। पट्टाधृति अधिकार अधिनियम 2023 के तहत नगर पालिका सीमा क्षेत्र में आबादी पट्टा वितरण के लिए 10 जुलाई 2026 से 20 सितंबर 2026 तक सर्वे कार्य किया गया था। सर्वे के बाद अब आबादी पट्टा सत्यापन की प्रक्रिया के लिए संबंधित हितग्राहियों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। नगर पालिका द्वारा इस संबंध में मुनादी कराकर आम नागरिकों को जानकारी दी जा रही है ताकि पात्र हितग्राही निर्धारित समय-सीमा में अपने दस्तावेज उपलब्ध करा सकें।
*20 अगस्त 2017 के पूर्व के दस्तावेज होंगे आवश्यक*
नगर पालिका की सूचना के अनुसार आबादी पट्टा सत्यापन के लिए 20 अगस्त 2017 के पूर्व जारी दस्तावेजों में से उपलब्ध दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इनमें प्रमुख रूप से भारत निर्वाचन आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, नगर पालिका का संपत्तिकर/समेकितकर रसीद, जलकर भुगतान रसीद, भवन अनुज्ञा/दुकान अनुज्ञा, अधिनियम के तहत पूर्व में जारी पट्टा, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस को शामिल किया गया हैै।
*पट्टा सर्वे टीम का बैठक लेकर दिये निर्देश*
नगर पालिका परिषद कवर्धा द्वारा पट्टाधृति अधिकार अधिनियम, 2023 के तहत आबादी पट्टा वितरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में आज नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, अपर कलेक्टर नरेन्द्र पैकरा एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नारायण साहू ने आबादी पट्टा सर्वे कार्य में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बैठक लेकर अब तक किए गए सर्वे कार्य की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों एवं कर्मचारियों से वार्डवार किए गए सर्वे, चिन्हांकित प्रकरणों तथा सर्वे के दौरान सामने आई जानकारी के संबंध में चर्चा की गई। अधिकारियों ने आबादी पट्टा सर्वे से संबंधित दस्तावेजों के परीक्षण एवं सत्यापन की प्रक्रिया को नियमानुसार और गंभीरता से पूर्ण करने के निर्देश दिए।
*स्वयं उपस्थित होकर जमा करें दस्तावेज*
मुख्य नगर पालिका अधिकारी नारायण साहू ने बताया कि वे निर्धारित आवेदन प्रारूप एवं शपथ पत्र के साथ 7 दिवस के भीतर जिला कार्यालय कलेक्टर, कबीरधाम के कक्ष क्रमांक-25 में स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उन्होनें बताया कि आबादी पट्टा सत्यापन की प्रक्रिया के लिए निर्धारित दस्तावेज समय पर प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके लिए नगर क्षेत्र में मुनादी के माध्यम से भी नागरिकों को सूचना दी जा रही है सूचना को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें, ताकि आबादी पट्टा सत्यापन एवं आगे की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके।