CBDT ने शुरू किया कंप्लायंस कम अवेयरनेस प्रोग्राम, ITR में टैक्सपेयर्स को देनी होगी ये जानकारी
Income Tax Return: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने कहा कि जिन करदाताओं ने असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए अपने आईटीआर (ITR) में हाई वैल्यू की विदेशी आय (Foreign Income) या संपत्ति का खुलासा नहीं किया है, उन्हें इस बारे में बताने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने टैक्सपेयर्स को अपने आयकर रिटर्न (ITR) में अनुसूची ‘विदेशी संपत्ति’ (अनुसूची एफए) को सही ढंग से भरने और विदेशी स्रोतों (अनुसूची एफएसआई) से आय के बारे में बताने के लिए असेसमेंट ईयर (AY) 2024-25 के लिए अनुपालन-सह-जागरूकता अभियान शुरू किया है.
सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि सूचनात्मक संदेश उन निवासी करदाताओं को एसएमएस और ईमेल के जरिए भेजे जाएंगे, जिन्होंने पहले ही आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपने आईटीआर (ITR) जमा कर दिए हैं. बोर्ड ने बताया कि ये संदेश द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के तहत मिली जानकारी के जरिये पहचाने गए व्यक्तियों के लिए हैं. इस जानकारी से पता चलता है कि इन व्यक्तियों के पास विदेशी खाते या संपत्ति हो सकती है, या संभव है कि उन्हें विदेश से आमदनी हुई हो.