छत्तीसगढ़ / कोरिया

कोरिया जिले में जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित, नलकूप खनन पर कड़ी रोक

 कोरिया । कलेक्टर चंदन त्रिपाठी के आदेशानुसार, कोरिया जिले में आगामी ग्रीष्म ऋतु के दौरान पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के सभी क्षेत्रों को जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। यह आदेश 01 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा।

इस आदेश के तहत, जिले में किसी भी नए नलकूप को पेयजल के अलावा अन्य प्रयोजन के लिए खनन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल शासकीय एजेंसियां जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और नगर पालिका परिषद् तथा नगर पंचायतों को पेयजल खनन के लिए नलकूप खनन की अनुमति होगी, जो उन्हें सिर्फ अपने क्षेत्र में खनन कार्य कराने की अनुमति प्रदान करती है।

 
 

विकासखंड बैकुणठपुर और सोनहत के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को नलकूप खनन के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। इन अधिकारियों को पेयजल के लिए नलकूप खनन की अनुमति देने का अधिकार प्राप्त होगा। यदि किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा बिना अनुमति नलकूप खनन किया जाता है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा है कि वे इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें और जल संकट से बचने के लिए समन्वयपूर्ण प्रयास करें।

 

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