रायपुर। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत बुधवार को रायपुर जिले में कॉस्मेटिक दुकानों पर सघन छापेमार कार्रवाई की गई। अभियान के पहले दिन विभागीय टीम ने शहर के 9 कॉस्मेटिक विक्रय प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया तथा गुणवत्ता परीक्षण के लिए 2 कॉस्मेटिक उत्पादों के नमूने जब्त किए।
नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार सहायक औषधि नियंत्रक के मार्गदर्शन में गठित टीम ने यह कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान दुकानों में उपलब्ध प्रसाधन सामग्रियों की गुणवत्ता, लेबलिंग, भंडारण व्यवस्था एवं कानूनी मानकों की जांच की गई।
अधिकारियों ने दुकानदारों को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही मिलावटी, नकली एवं अमानक कॉस्मेटिक उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए गए।
कार्रवाई के दौरान गुणवत्ता परीक्षण हेतु 2 कॉस्मेटिक उत्पादों के नमूने लिए गए, जिन्हें राज्य खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट में उत्पाद अमानक पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इस विशेष जांच अभियान में औषधि निरीक्षक ओमप्रकाश यादव, ईश्वरी नारायण सिंह, नीरज साहू, टेकचंद धिरहे सहित विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि कॉस्मेटिक उत्पाद खरीदते समय एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, निर्माता का नाम एवं अन्य आवश्यक विवरणों की जांच अवश्य करें। किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर विभाग के टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।